📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Chanduclicks
सरकारी योजना
तेलंगाना हाई कोर्ट ने क़ल्याना लक्समी व शादी मुबारक योजनाओं को रोकने वाले आदेश को स्थगित किया
✍️ Telangana Today
🗓 03 सित. 2026, 02:48 AM
👁 97
तेलंगाना हाई कोर्ट ने क़ल्याना लक्समी और शादी मुबारक योजनाओं को रोकने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को स्थगित कर दिया, जिससे ये योजनाएँ जारी रहेंगी।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को एकल न्यायाधीश के उस आदेश को स्थगित किया, जिसने पहले क़ल्याना लक्समी और शादी मुबारक योजनाओं को रोकने का निर्देश दिया था। इन दो प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं को अब जारी रखा जाएगा, जबकि न्यायिक चुनौती की सुनवाई जारी रहेगी।
मूल आदेश को एकल न्यायाधीश ने कुछ याचिकाओं के आधार पर जारी किया था, जिनमें योजनाओं की पात्रता मानदंड और कार्यान्वयन प्रक्रिया में संभावित त्रुटियों का आरोप था। राज्य सरकार ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि ये योजनाएँ सामाजिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और कानून के तहत लागू की गई हैं।
स्थगन के बाद, आदेश को रद्द कर दिया गया है और लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अब इस मामले की सुनवाई एक पूर्ण बेंच में होगी, जो योजनाओं की वैधता का अंतिम निर्णय देगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े ऐसे मामलों में स्थगन सामान्य है, जिससे विस्तृत न्यायिक समीक्षा के दौरान नीतियों में बाधा न आए।
मूल आदेश को एकल न्यायाधीश ने कुछ याचिकाओं के आधार पर जारी किया था, जिनमें योजनाओं की पात्रता मानदंड और कार्यान्वयन प्रक्रिया में संभावित त्रुटियों का आरोप था। राज्य सरकार ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि ये योजनाएँ सामाजिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और कानून के तहत लागू की गई हैं।
स्थगन के बाद, आदेश को रद्द कर दिया गया है और लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अब इस मामले की सुनवाई एक पूर्ण बेंच में होगी, जो योजनाओं की वैधता का अंतिम निर्णय देगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े ऐसे मामलों में स्थगन सामान्य है, जिससे विस्तृत न्यायिक समीक्षा के दौरान नीतियों में बाधा न आए।