🔥 ट्रेंडिंग तलत आरा बेगम, प्राचार्य, न्यू होराइजन... લાંભા વોર્ડના વૈશાલી નગરમાં ₹2.25 કરોડ... अभिनेता विजय ने तमिलनाडु में कल्याण पह... विजय का 'ओम शक्ति' नारा, डीएमके का 'ओम... MP AYUSH UG 2026 सीट अलॉटमेंट जारी, अग... मध्य प्रदेश ने चार ऐतिहासिक स्थल यूनेस...
29 सित. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिकार मामलों में पैनल जांच अनिवार्य नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिकार मामलों में पैनल जांच अनिवार्य नहीं

✍️ Hindustan Times 🗓 09 सित. 2026, 11:37 AM 👁 36
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अधिकार मामलों में पैनल जांच अनिवार्य शर्त नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अधिकार के मामलों में पैनल जांच अनिवार्य नहीं है, जिससे पहले की धारणा बदल गई कि न्यायिक कार्रवाई से पहले ऐसी जांच आवश्यक है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि पूर्व पैनल जांच की अनुपस्थिति से मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर करने से नहीं रोका जा सकता।

न्यायालय ने तर्क दिया कि अधिकार के मामलों में शीघ्र समाधान आवश्यक है, और पैनल जांच को अनिवार्य बनाना न्याय में देरी का कारण बन सकता है। संविधान भी ऐसे कोई प्रक्रिया बाधा नहीं निर्धारित करता।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय व्यक्तियों और NGOs को सीधे अदालत में याचिका दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिससे नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों का निपटारा तेज़ हो सकता है।
📲Get App