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28 अक्टू. 2026•
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संवेदनशील क्षेत्रों में आतिशबाजी का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित-

✍️ रिपोर्टर: Manjur Mansoori 🗓 28 अक्टू. 2026, 10:28 PM 👁 57
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संवेदनशील क्षेत्रों में आतिशबाजी का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित- कलेक्टर

दीपावली पर्व के पर रात्रि 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों कर सकेंगे उपयोग

कलेक्टर ने दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया आदेश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट श्री पार्थ जायसवाल ने दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शहडोल शहर एवं जिले के अन्य अनुभाग, तहसीलों के अंतर्गत आतिशबाजी विक्रय हेतु आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है दीपावली पर्व पर आतिशबाजी दुकानो के लिए (15 दिवस) के लिए ऑनलाइन किये गये आवेदनों पर कार्यवाही पूर्ण होने पर लायसेंस 30 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक प्रदान किये जायेंगे, आतिशबाजी के भण्डारण एवं विक्रय हेतु तैयार शेड (दुकानें) की आपसी दूरी में कम से कम 03 मीटर दूरी होगी तथा दुकानें अग्निरोधी सामग्री / लोहे की चद्दरों से निर्मित किये जायेंगे, आतिशबाजी भण्डारण-विक्रय हेतु निर्मित शेड (दुकानें) एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगी, आतिशबाजी विक्रय हेतु तैयार शेड में अथवा शेडो की सुरक्षा हेतु निर्धारित दुकानों की आपसी 3 मीटर की दूरी पर होगी तथा दुकानों में तेल से जलने वाले लैम्पों, गैस लेंपों, खुली बत्तियों या कपड़े का उपयोग नहीं किया जायेगा, शेड में प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित तकनीकी मापदण्ड अनुसार की जाएगी।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि प्रकाश व्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए, आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थाई दुकानों का निर्माण अग्निरोधी सामग्री व तकनीकी रूप से गैर ज्वलनशील पदार्थों से किया जायेगा। लकड़ी रैक, कपड़े व शामियानों का उपयोग नहीं किया जाएगा। एक समूह में 50 से अधिक दुकानें अनुज्ञात नहीं की जाएगी, नाबालिग बच्चों को अतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जायेगा, किसी भी संवेदनशील क्षेत्रों अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि के 100 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

दीपावली पर्व के समय रात्रि 8.00 से 10.00 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जायेगा। पटाखों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि विषैले रसायनों तथा कैल्शियम कार्बाइड गन का उपयोग प्रतिबंधित है, पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 बी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए, स्थायी पटाखा लायसेंसों का नवीनीकरण किये बिना आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जाएगा। पटाखा विक्रय स्थल पर आतिशबाजी का प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि प्रत्येक लायसेंसधारी द्वारा दुकान के सामने अग्नि सुरक्षा हेतु बालू एवं पानी से भरी बाल्टियां रखी जाएगी, आतिशबाजी के विक्रय हेतु निर्धारित परिसर में 24 घंटे फायर बिग्रेड की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। आतिशबाजी अग्निरोधी सामग्री से बने शेड मे रखी जायेगी और इस तरह सुरक्षित होगी कि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति उस तक न पहुंच सके, प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये, जिससे कि शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाये।

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