स्कूली बच्चों को कानूनी अधिकारों की दी जानकारी: विधिक जागरूकता शिविर मे ं सुरक्षित स्कूल और बाल संरक्षण के बारे में बताया
करौली जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों को उनके कानूनी अधिकार, सुरक्षित स्कूल और बाल संरक्षण के बारे में बताया। इसका मकसद बच्चों को जागरूक करना और उन्हें भयमुक्त माहौल में शिक्षा के लिए प्रेरित करना था।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर ये शिविर लगे। इनम ें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रताप सिंह मीना, न्यायिक अधिकारी और पैनल अधिवक्ता शामिल हुए।
करौली, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सपोटरा, मंडरायल और श्रीमहावीरजी क्षेत्र के स्कूलों मे ं बच्चों को बताया गया कि हर विद्यार्थी को सुरक्षित माहौल मे ं पढ़न े का अधिकार है। वक्ताओं ने सुरक्षित भवन, पीन े का पानी, शौचालय और खेल मैदान जैसी सुविधाओ ं की जरूरत भी बताई।
विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार कानून 2009 और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी मदद की
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर ये शिविर लगे। इनम ें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रताप सिंह मीना, न्यायिक अधिकारी और पैनल अधिवक्ता शामिल हुए।
करौली, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सपोटरा, मंडरायल और श्रीमहावीरजी क्षेत्र के स्कूलों मे ं बच्चों को बताया गया कि हर विद्यार्थी को सुरक्षित माहौल मे ं पढ़न े का अधिकार है। वक्ताओं ने सुरक्षित भवन, पीन े का पानी, शौचालय और खेल मैदान जैसी सुविधाओ ं की जरूरत भी बताई।
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