📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पत्रकार के खिलाफ communal enmity FIR को खारिज किया
✍️ Live Law
🗓 04 नव. 2026, 04:31 AM
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ communal enmity का आरोप लगाकर दायर FIR को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण खारिज कर दिया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ communal enmity का आरोप लगाकर दायर FIR को खारिज कर दिया। पत्रकार ने कहा कि यह FIR बिन कारण है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
कोर्ट ने यह कहा कि FIR में पत्रकार की रिपोर्ट और सामुदायिक तनाव को बढ़ावा देने के बीच कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसलिए, अभियोजन के लिये आवश्यक प्रमाण की कमी के कारण FIR को निरस्त किया गया।
कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि यह निर्णय सामुदायिक शांति के मुद्दे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाता है। पत्रकार ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह मीडिया पेशेवरों को मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण को पुनः स्थापित करता है।
इस मामले को नागरिक समाज समूहों ने भी देखा था, जिन्होंने कहा कि पत्रकारिता सामग्री को आपराधिक बनाना अभिव्यक्ति पर दमनकारी असर डाल सकता है। FIR रद्द होने के बाद, नई साक्ष्य न मिलने पर मामला बंद माना जा रहा है।
कोर्ट का आदेश आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और अभी तक कोई अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई का संकेत नहीं मिला है।
कोर्ट ने यह कहा कि FIR में पत्रकार की रिपोर्ट और सामुदायिक तनाव को बढ़ावा देने के बीच कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसलिए, अभियोजन के लिये आवश्यक प्रमाण की कमी के कारण FIR को निरस्त किया गया।
कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि यह निर्णय सामुदायिक शांति के मुद्दे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाता है। पत्रकार ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह मीडिया पेशेवरों को मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण को पुनः स्थापित करता है।
इस मामले को नागरिक समाज समूहों ने भी देखा था, जिन्होंने कहा कि पत्रकारिता सामग्री को आपराधिक बनाना अभिव्यक्ति पर दमनकारी असर डाल सकता है। FIR रद्द होने के बाद, नई साक्ष्य न मिलने पर मामला बंद माना जा रहा है।
कोर्ट का आदेश आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और अभी तक कोई अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई का संकेत नहीं मिला है।