📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yercaud-elango
खानपान
केरल मल्टीप्लेक्सों पर 25 खाद्य‑मूल्य उल्लंघनों के बाद 62,000 रुपये जुर्माना
✍️ The Times of India
🗓 11 सित. 2026, 02:48 AM
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केरल राज्य प्राधिकरणों ने 25 खाद्य‑मूल्य उल्लंघनों की पुष्टि के बाद मल्टीप्लेक्सों पर कुल 62,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
केरल के उपभोक्ता कल्याण विभाग ने सिनेमा मल्टीप्लेक्सों में अत्यधिक खाद्य मूल्यों की शिकायतों के बाद अचानक जांच शुरू की। निरीक्षकों ने पॉपकॉर्न, सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक कॉम्बो जैसी वस्तुओं पर राज्य के मूल्य नियंत्रण नियमों के 25 उल्लंघन पाए।
प्रत्येक उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया, जिससे कुल जुर्माना 62,000 रुपये हुआ। अधिकारियों ने दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों को अधिक जुर्माना या खाद्य सेवा लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी है।
मल्टीप्लेक्स संचालकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य दिशानिर्देशों के अनुसार अपने मेनू की कीमतें निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। यह कदम दर्शकों को अत्यधिक मूल्य निर्धारण से बचाने और विक्रेताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
विभाग भविष्य में भी केरल के विभिन्न सिनेमा में खाद्य स्टॉल की नियमित निगरानी करेगा, ताकि उल्लंघनों को रोका जा सके और उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित रहें।
प्रत्येक उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया, जिससे कुल जुर्माना 62,000 रुपये हुआ। अधिकारियों ने दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों को अधिक जुर्माना या खाद्य सेवा लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी है।
मल्टीप्लेक्स संचालकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य दिशानिर्देशों के अनुसार अपने मेनू की कीमतें निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। यह कदम दर्शकों को अत्यधिक मूल्य निर्धारण से बचाने और विक्रेताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
विभाग भविष्य में भी केरल के विभिन्न सिनेमा में खाद्य स्टॉल की नियमित निगरानी करेगा, ताकि उल्लंघनों को रोका जा सके और उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित रहें।