Education
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के केन्द्रों पर निषेधाज्ञा आदेश जारी
झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित 2026 की परीक्षा के दौरान 46 केन्द्रों पर 100 मीटर के भीतर प्रवेश और हथियार, मोबाइल आदि पर प्रतिबंध लगाते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया।
झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026, जो 01/11/2026 रविवार को दो पालियों में आयोजित होगी, के 46 केन्द्रों पर शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया।
इस आदेश के अंतर्गत परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में परीक्षार्थी को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है। हथियार, लाठी, आग्नेयास्त्र आदि लेकर केन्द्र के इर्द-गिर्द घूमना भी प्रतिबंधित है।
इसके अलावा, परीक्षा केन्द्र में बुक, नोटबुक, पेपर, मोबाइल या अन्य वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक गजट अंदर ले जाना व लाउडस्पीकर आदि का उपयोग भी निषिद्ध है।
यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 1.11.2026 को परीक्षा की समाप्ति तक सभी केन्द्रों पर लागू रहेगा, तथा यह आदेश सरकारी पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
आदेश का उद्देश्य परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखना है।
इस आदेश के अंतर्गत परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में परीक्षार्थी को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है। हथियार, लाठी, आग्नेयास्त्र आदि लेकर केन्द्र के इर्द-गिर्द घूमना भी प्रतिबंधित है।
इसके अलावा, परीक्षा केन्द्र में बुक, नोटबुक, पेपर, मोबाइल या अन्य वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक गजट अंदर ले जाना व लाउडस्पीकर आदि का उपयोग भी निषिद्ध है।
यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 1.11.2026 को परीक्षा की समाप्ति तक सभी केन्द्रों पर लागू रहेगा, तथा यह आदेश सरकारी पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
आदेश का उद्देश्य परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखना है।