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जबलपुर: HC ने खारिज की एफआईआर
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
अपराध

जबलपुर: HC ने खारिज की एफआईआर

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 22 जुल. 2026, 02:02 PM 👁 32
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने समझौते के बाद दहेज प्रताड़ना मामले में एफआईआर खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि समझौते के बाद आपराधिक मुकदमा जारी रखना कानून का दुरुपयोग है।

एक महत्वपूर्ण फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मामले में समझौते के बाद आपराधिक मुकदमा जारी रखने को कानून का दुरुपयोग करार दिया। कोर्ट ने मामले में एफआईआर खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई उत्पीड़न और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस फैसले के भविष्य में इसी तरह के मामलों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। कोर्ट के फैसले से दहेज प्रताड़ना मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि कानून का दुरुपयोग न हो।
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