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27 अक्टू. 2026•
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आयकर विभाग ने छिपी विदेशी संपत्तियों के खुलासे का आग्रह किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Finance of India
बिज़नेस

आयकर विभाग ने छिपी विदेशी संपत्तियों के खुलासे का आग्रह किया

✍️ LatestLY 🗓 27 अक्टू. 2026, 11:33 AM 👁 18
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आयकर विभाग ने करदाताओं से अनकही विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने का आग्रह किया, अन्यथा दंड की चेतावनी दी।

आयकर विभाग ने करदाताओं को याद दिलाते हुए एक नोटिस जारी किया है कि किसी भी अनकही विदेशी संपत्ति को तुरंत रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यह निर्देश विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम और आयकर अधिनियम का हवाला देता है, यह बताते हुए कि खुलासा न करने पर दंड और ब्याज लग सकता है। करदाताओं को 30 दिनों के भीतर संशोधित रिटर्न दाखिल करने या अलग खुलासा फ़ॉर्म जमा करने की सलाह दी गई है। विभाग ने यह भी घोषणा की है कि वह गैर‑खुलासे वाले खातों पर ऑडिट करेगा।
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