📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
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हिमाचल हाई कोर्ट ने टॉवर टनल के लिए सतही सड़क योजना छोड़ने पर NHAI को जवाब देने को कहा
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🗓 30 अक्टू. 2026, 01:31 AM
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने NHAI को सतही सड़क योजना छोड़कर टॉवर टनल बनाना क्यों चुना, इसका जवाब देने का नोटिस जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सतही सड़क योजना को रद्द कर टॉवर टनल विकल्प अपनाने के फैसले पर विस्तृत जवाब देने का औपचारिक नोटिस जारी किया है।
यह आदेश एक याचिका के बाद आया, जिसमें स्थानीय कनेक्टिविटी में संभावित व्यवधान, पर्यावरणीय चिंताएँ और टनल‑आधारित डिजाइन के वित्तीय प्रभावों को उजागर किया गया था। कोर्ट ने NHAI को तकनीकी और पर्यावरणीय अध्ययन सहित अपने औचित्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
टॉवर टनल परियोजना, जो राज्य के कठिन भूभाग में ट्रैफ़िक को सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित है, कई वर्षों से चर्चा में है। इस मामले में न्यायालय की भागीदारी बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में न्यायिक निगरानी की भूमिका को दर्शाती है।
स्थानीय निवासी, परिवहन ऑपरेटर और पर्यावरण समूह NHAI के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यह उत्तर हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग नेटवर्क के अंतिम डिजाइन, लागत अनुमान और कार्यान्वयन समय‑सारिणी को निर्धारित करेगा।
यह आदेश एक याचिका के बाद आया, जिसमें स्थानीय कनेक्टिविटी में संभावित व्यवधान, पर्यावरणीय चिंताएँ और टनल‑आधारित डिजाइन के वित्तीय प्रभावों को उजागर किया गया था। कोर्ट ने NHAI को तकनीकी और पर्यावरणीय अध्ययन सहित अपने औचित्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
टॉवर टनल परियोजना, जो राज्य के कठिन भूभाग में ट्रैफ़िक को सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित है, कई वर्षों से चर्चा में है। इस मामले में न्यायालय की भागीदारी बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में न्यायिक निगरानी की भूमिका को दर्शाती है।
स्थानीय निवासी, परिवहन ऑपरेटर और पर्यावरण समूह NHAI के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यह उत्तर हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग नेटवर्क के अंतिम डिजाइन, लागत अनुमान और कार्यान्वयन समय‑सारिणी को निर्धारित करेगा।