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01 नव. 2026•
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हरियाणा ने एनसीआर जिलों में पटाखे पर प्रतिबंध, बाकी क्षेत्रों में केवल ग्रीन पटाखे की अनुमति
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ms Sarah Welch
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हरियाणा ने एनसीआर जिलों में पटाखे पर प्रतिबंध, बाकी क्षेत्रों में केवल ग्रीन पटाखे की अनुमति

✍️ The New Indian Express 🗓 01 नव. 2026, 12:02 AM 👁 21
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हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी प्रकार के पटाखों पर रोक लगा दी है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में केवल पर्यावरण‑मित्र ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति दी गई है।

हरियाणा के मंत्रिमंडल ने आज ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री, निर्माण और उपयोग पर रोक लगाई गई है। इस प्रतिबंध में दिवाली और अन्य त्यौहारों में traditionally इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक पटाखे भी शामिल हैं।

उसी आदेश के तहत, एनसीआर के बाहर के जिलों में केवल "ग्रीन" पटाखे ही जलाने की अनुमति है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करते हैं। ये पर्यावरण‑मित्र पटाखे कम धुआँ और कणीय पदार्थ छोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

यह कदम उत्सव के मौसम से पहले वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है और दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों द्वारा लागू समान प्रतिबंधों के अनुरूप है। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रतिबंध से आमतौर पर त्यौहारों के बाद बढ़ने वाले PM2.5 स्तर में कमी आएगी।

प्रवर्तन में हरियाणा पुलिस, स्थानीय नगरपालिका निकाय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सहयोग रहेगा। अधिसूचना के अनुसार, उल्लंघन करने पर जुर्माना और अवैध पटाखों की जब्ती की जा सकती है।

यह प्रतिबंध तुरंत लागू हो गया है और आगामी त्यौहार अवधि के दौरान जारी रहेगा, जिसके बाद सरकार वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन करेगी।
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