📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Billjones94
मौसम
दिल्ली‑एनसीआर में निर्माण‑ध्वंस पर प्रतिबंध, 5‑20 नवम्बर तक वायु प्रदूषण रोकने के लिए
✍️ Hindustan Times
🗓 31 अक्टू. 2026, 02:37 AM
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दिल्ली सरकार ने 5‑20 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी निर्माण‑ध्वंस कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया, ताकि वायु गुणवत्ता सुधरे।
दिल्ली प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक सभी निर्माण‑ध्वंस कार्यों को रोकने का आदेश जारी किया है। यह कदम धुएँ के स्तर में तेज़ी से बढ़ोतरी को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे क्षेत्र की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुँच गई है।
निर्माण स्थलों से उत्पन्न धूल और डीजल उत्सर्जन, विशेषकर सर्दियों में, पीएम2.5 और पीएम10 के स्तर को बढ़ाते हैं। इन कार्यों को रोककर अधिकारी आशा करते हैं कि वायु में प्रदूषकों की मात्रा घटेगी और नागरिकों को धुंध से कुछ राहत मिलेगी।
यह आदेश निजी ठेकेदारों और सार्वजनिक परियोजनाओं दोनों पर लागू होगा, और अनुपालन की निगरानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति करेगी। उल्लंघन पर मौजूदा पर्यावरण नियमों के तहत दंड लगाया जा सकता है।
पिछले वर्षों में भी वायु‑गुणवत्ता के संकट के समय इसी तरह के अल्पकालिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी सुधार के लिए केवल अस्थायी रोक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीतियों की जरूरत है।
निर्माण स्थलों से उत्पन्न धूल और डीजल उत्सर्जन, विशेषकर सर्दियों में, पीएम2.5 और पीएम10 के स्तर को बढ़ाते हैं। इन कार्यों को रोककर अधिकारी आशा करते हैं कि वायु में प्रदूषकों की मात्रा घटेगी और नागरिकों को धुंध से कुछ राहत मिलेगी।
यह आदेश निजी ठेकेदारों और सार्वजनिक परियोजनाओं दोनों पर लागू होगा, और अनुपालन की निगरानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति करेगी। उल्लंघन पर मौजूदा पर्यावरण नियमों के तहत दंड लगाया जा सकता है।
पिछले वर्षों में भी वायु‑गुणवत्ता के संकट के समय इसी तरह के अल्पकालिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी सुधार के लिए केवल अस्थायी रोक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीतियों की जरूरत है।