📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash.dwivedi
अपराध
भोपाल जिले में कार्बाइड गन, तोप और लैंप पर प्रतिबंध, आँखों की रोशनी बचाने के लिए
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 29 अक्टू. 2026, 05:01 PM
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भोपाल जिला प्रशासन ने कार्बाइड गन, तोप और लैंप के उपयोग, बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये आँखों को गंभीर चोट पहुँचा सकते हैं। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल जिले के प्रशासन ने कार्बाइड गन, तोप और लैंप के उपयोग, खरीद‑बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन उपकरणों के विस्फोट से आँखों की रोशनी स्थायी रूप से खोने का खतरा बढ़ा हुआ था, इसलिए यह कदम उठाया गया।
कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री केवल वैध कृषि और औद्योगिक कार्यों तक सीमित रहेगी। यह प्रतिबंध अवैध पटाखे और अन्य खतरनाक उपयोगों को रोकने के उद्देश्य से है।
सूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या व्यवसायों के खिलाफ मौजूदा राज्य कानूनों के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन एजेंसियों को बाजार और गोदामों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा के लिए निवारक उपाय है, न कि कृषि में कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध।
आदेश तुरंत प्रभावी है और जिला प्रशासन इसकी प्रभावशीलता एवं वैध व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव की समय‑समय पर समीक्षा करेगा।
कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री केवल वैध कृषि और औद्योगिक कार्यों तक सीमित रहेगी। यह प्रतिबंध अवैध पटाखे और अन्य खतरनाक उपयोगों को रोकने के उद्देश्य से है।
सूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या व्यवसायों के खिलाफ मौजूदा राज्य कानूनों के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन एजेंसियों को बाजार और गोदामों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा के लिए निवारक उपाय है, न कि कृषि में कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध।
आदेश तुरंत प्रभावी है और जिला प्रशासन इसकी प्रभावशीलता एवं वैध व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव की समय‑समय पर समीक्षा करेगा।