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यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला*
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अपडेट-
*यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला*
*3 महीने में कराने होंगे चुनाव*
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
*कोर्ट ने कहा- तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे*
करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।
यह फैसला जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया।
*यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला*
*3 महीने में कराने होंगे चुनाव*
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
*कोर्ट ने कहा- तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे*
करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।
यह फैसला जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया।