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28 सित. 2026•
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यूपी के सहारनपुर में एक मस्जिद को आठ बुलडोजर ने जमीन दोष कर दिया

यूपी के सहारनपुर में एक मस्जिद को आठ बुलडोजर ने जमीन दोष कर दिया

✍️ रिपोर्टर: Rohitas Kumar 🗓 07 सित. 2026, 10:26 AM 👁 48
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यूपी के सहारनपुर में शनिवार को फज़्र की नमाज से भी पहले तड़के 4 बजे एक साथ 8 बुलडोजर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंच गए और उजाला होने से पहले-पहले मस्जिद को जमींदोज़ कर दिया। सुबह मुस्लिम समाज के लोग नमाज़ पढ़ने मस्जिद पर पहुंचे तो उन्हें मस्जिद की जगह सिर्फ मलबा दिखा और मस्जिद के बचे-खुचे हिस्से को तोड़ते बुल्डोज़र नज़र आए। ये मस्जिद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में बनी हुई थी, जिसे जिला अदालत ने दो दिन पहले सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करार दिया और गिराने का ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर पर अमल करने के लिए सरकारी अमला जबरदस्त सुरक्षा इंतजामों के साथ रात के अंधेरे में ही 6 बुल्डोजर लेकर पहुंच गया था और बुलडोजर एक्शन से पहले भारी पुलिस बल पीएसी और आरएएफ की तैनाती वहां पर कर दी गई थी। वैसे तो अगर अदालत ने मस्जिद को अवैध निर्माण बताया था तो बुल्डोजर से मस्जिद के गिराए जाने पर कोई सवाल नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है कि मंदिर हो या मस्जिद चर्च हो या गुरुद्वारा, अगर अवैध निर्माण के दायरे में आए तो उसे ध्वस्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसको संरक्षण नहीं मिलेगा, सार्वजनिक और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक नहीं है। अगर कानून के खिलाफ कोई निर्माण हो तो बुलडोजर इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी बताई है, जैसे कि बुल्डोजर चलाने से पहले कानूनी कार्रवाई उसकी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। संविधान के मुताबिक, ध्वस्तीकरण से पहले कानूनी नोटिस अदालती सुनवाई की प्रक्रिया संविधान के मुताबिक होनी चाहिए। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त करने में संविधान और कानून का पालन किया?
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