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01 अक्टू. 2026•
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पश्चिम बंगाल ने स्कूलों व धार्मिक स्थल से 500 मीटर दूरी पर नई शराब की दुकानों के लिए नियम लागू किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Billjones94
राजनीति

पश्चिम बंगाल ने स्कूलों व धार्मिक स्थल से 500 मीटर दूरी पर नई शराब की दुकानों के लिए नियम लागू किया

✍️ The Economic Times 🗓 01 अक्टू. 2026, 05:32 PM 👁 17
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पश्चिम बंगाल सरकार ने नई शराब की दुकानों को स्कूलों व धार्मिक स्थलों से कम से कम 500 मीटर दूर रखने का नियम लागू किया है, जिससे युवाओं में शराब सेवन कम करने और समाजिक व्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने आज एक नया नियम जारी किया है जिसके तहत सभी नई शराब की दुकानों को स्कूलों और धार्मिक स्थलों से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना अनिवार्य है। यह निर्देश राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्साइस द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य युवाओं में शराब सेवन को कम करना और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों के प्रभाव को घटाना है।

यह नियम केवल नई लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर लागू होगा। मौजूदा शराब की दुकानें इस नियम से प्रभावित नहीं होंगी, परन्तु उन्हें अन्य राज्य नियमों के अनुरूप चलने के लिए निगरानी की जाएगी। सरकार ने बताया कि 500 मीटर की दूरी का उद्देश्य छात्रों पर शराब के प्रभाव को न्यूनतम करना और धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना है।

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सार्वजनिक दबाव और स्कूलों के पास शराब से जुड़ी घटनाओं के आंकड़ों के जवाब में उठाया गया है। विभाग स्थानीय प्राधिकरणों के साथ मिलकर नए स्थानों की दूरी नियम के पालन को सुनिश्चित करेगा और निरीक्षण करेगा।

इस कदम का स्वागत कई नागरिक समूहों ने किया है, जबकि कुछ व्यापारिक संघों ने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। सरकार का कहना है कि यह नियम सार्वजनिक स्वास्थ्य और वाणिज्यिक गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
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