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वित्त मंत्रालय ने PF फंड्स पर ब्याज दर 7.1% तय की, 1 अक्टूबर 2026 से होगी प्रभावी
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग ने नॉन-गवर्नमेंट प्रोविडेंट, सुपरएनुएशन और ग्रेच्युटी फंड्स की स्पेशल डिपॉजिट स्कीम पर 7.1% ब्याज दर निर्धारित की है। यह दर 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू होगी।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग ने नॉन-गवर्नमेंट प्रोविडेंट, सुपरएनुएशन और ग्रेच्युटी फंड्स की स्पेशल डिपॉजिट स्कीम के संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के माध्यम से, इन फंड्स पर 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नई ब्याज दर 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। यह दर 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस कदम से इन विशेष जमा योजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित अवधि के दौरान उक्त दर पर ब्याज प्राप्त होगा।
आर्थिक मामलों विभाग की ओर से जारी किए गए इस आदेश के तहत, नॉन-गवर्नमेंट प्रोविडेंट, सुपरएनुएशन और ग्रेच्युटी फंड्स की स्पेशल डिपॉजिट स्कीम के नियमों में उक्त बदलाव शामिल किया गया है। यह निर्णय संबंधित फंड्स के प्रबंधन और ब्याज गणना के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करेगा।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नई ब्याज दर 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। यह दर 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस कदम से इन विशेष जमा योजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित अवधि के दौरान उक्त दर पर ब्याज प्राप्त होगा।
आर्थिक मामलों विभाग की ओर से जारी किए गए इस आदेश के तहत, नॉन-गवर्नमेंट प्रोविडेंट, सुपरएनुएशन और ग्रेच्युटी फंड्स की स्पेशल डिपॉजिट स्कीम के नियमों में उक्त बदलाव शामिल किया गया है। यह निर्णय संबंधित फंड्स के प्रबंधन और ब्याज गणना के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करेगा।