📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harshit.S.R
टेक्नोलॉजी
उत्तarakhand हाई कोर्ट ने टेक प्रोफेशनल के नाम को डिजिटल रिकॉर्ड से छुपाने का आदेश दिया
✍️ Live Law
🗓 03 अक्टू. 2026, 06:32 PM
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उत्तarakhand हाई कोर्ट ने राज्य रजिस्ट्री को एक टेक प्रोफेशनल का नाम डिजिटल रिकॉर्ड से छुपाने का निर्देश दिया, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए।
उत्तarakhand हाई कोर्ट ने राज्य रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह एक टेक प्रोफेशनल का नाम अपने डिजिटल डेटाबेस से छुपा दे। यह आदेश व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा और निजी जानकारी के सार्वजनिक खुलासे को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, रजिस्ट्री द्वारा रखे गए सभी ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उस प्रोफेशनल का नाम हटाया या अनाम किया जाएगा, जिससे आम जनता इसे देख न सके। कोर्ट ने कहा कि यह कदम व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है।
यह निर्णय उस टेक प्रोफेशनल द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड में अपनी पहचान गुप्त रखने की मांग की थी। याचिका के विशेष कारणों का उल्लेख नहीं किया गया, पर कोर्ट ने पारदर्शिता और व्यक्तिगत गोपनीयता के संतुलन पर बल दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे आदेश दुर्लभ होते हैं और भारत में डिजिटल गोपनीयता के बढ़ते चिंताओं को दर्शाते हैं। रजिस्ट्री को कोर्ट के निर्देशों का शीघ्रता से पालन करना होगा, और आगे की कोई आपत्ति भविष्य में सुनवाई के माध्यम से निपटाई जा सकती है।
आदेश के अनुसार, रजिस्ट्री द्वारा रखे गए सभी ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उस प्रोफेशनल का नाम हटाया या अनाम किया जाएगा, जिससे आम जनता इसे देख न सके। कोर्ट ने कहा कि यह कदम व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है।
यह निर्णय उस टेक प्रोफेशनल द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड में अपनी पहचान गुप्त रखने की मांग की थी। याचिका के विशेष कारणों का उल्लेख नहीं किया गया, पर कोर्ट ने पारदर्शिता और व्यक्तिगत गोपनीयता के संतुलन पर बल दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे आदेश दुर्लभ होते हैं और भारत में डिजिटल गोपनीयता के बढ़ते चिंताओं को दर्शाते हैं। रजिस्ट्री को कोर्ट के निर्देशों का शीघ्रता से पालन करना होगा, और आगे की कोई आपत्ति भविष्य में सुनवाई के माध्यम से निपटाई जा सकती है।