📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Original: Sachinghai09
Derivative work: Radomian
बिज़नेस
उत्तर प्रदेश के एक रेस्टोरेंट ने पानी की बोतल पर 2 रुपये extra लिया, लगा 1 लाख रुपये का जुर्माना
✍️ India Today
🗓 16 अक्टू. 2026, 02:17 AM
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उत्तर प्रदेश के एक रेस्टोरेंट ने पानी की बोतल पर 2 रुपये अतिरिक्त वसूलने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई मूल्य नियमों के उल्लंघन के कारण की गई।
यह घटना उत्तर प्रदेश स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई, जहां ग्राहकों को पैकेज्ड पानी की बोतल पर 2 रुपये अतिरिक्त लिए गए। अधिकारियों ने इस अतिरिक्त शुल्क को अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता संरक्षण मानकों का उल्लंघन माना।
जांच के बाद, संबंधित नियामक निकाय ने उस प्रतिष्ठान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस दंड का उद्देश्य पेयजल जैसी podstaw वस्तुओं पर अधिक शुल्क वसूलने को रोकना है।
उपलब्ध रिपोर्ट में विशिष्ट शहर या रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताया गया है। यह मामला राज्य में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मूल्य नियमों के कड़ाई से पालन को दर्शाता है।
जांच के बाद, संबंधित नियामक निकाय ने उस प्रतिष्ठान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस दंड का उद्देश्य पेयजल जैसी podstaw वस्तुओं पर अधिक शुल्क वसूलने को रोकना है।
उपलब्ध रिपोर्ट में विशिष्ट शहर या रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताया गया है। यह मामला राज्य में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मूल्य नियमों के कड़ाई से पालन को दर्शाता है।