📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Original: Sachinghai09
Derivative work: Radomian
नौकरी
उत्तर प्रदेश ने हिंसक शासन परिवर्तन की चाह रखने वालों को सरकारी नौकरी से रोका
✍️ The Week
🗓 29 अक्टू. 2026, 02:36 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा नियम लागू किया है जिससे हिंसक शासन परिवर्तन की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरियों से अयोग्य हो जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए नई पात्रता शर्त जारी की है। इस नियम के तहत, जो भी आवेदक हिंसक तरीके से शासन परिवर्तन की इच्छा व्यक्त करता है, उसे सरकारी पद से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
यह कदम सार्वजनिक सेवा में उग्र या विरोधी विचारधारा वाले व्यक्तियों को प्रवेश से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रावधान राज्य की भर्ती एजेंसियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
हालांकि इस इरादे की पुष्टि के लिए सटीक प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं हुई है, सरकार ने कहा कि यह नियम नागरिक सेवाओं की अखंडता की रक्षा के लिए एक निवारक उपाय है। इस घोषणा पर राज्य भर में राजनीतिक विश्लेषकों और नागरिक समाज समूहों ने प्रतिक्रिया दी है।
यह नीति अगले राज्य‑स्तर के परीक्षा दौर से लागू होगी, जिससे उत्तर प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक पदों पर भर्ती पर असर पड़ेगा।
यह कदम सार्वजनिक सेवा में उग्र या विरोधी विचारधारा वाले व्यक्तियों को प्रवेश से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रावधान राज्य की भर्ती एजेंसियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
हालांकि इस इरादे की पुष्टि के लिए सटीक प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं हुई है, सरकार ने कहा कि यह नियम नागरिक सेवाओं की अखंडता की रक्षा के लिए एक निवारक उपाय है। इस घोषणा पर राज्य भर में राजनीतिक विश्लेषकों और नागरिक समाज समूहों ने प्रतिक्रिया दी है।
यह नीति अगले राज्य‑स्तर के परीक्षा दौर से लागू होगी, जिससे उत्तर प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक पदों पर भर्ती पर असर पड़ेगा।