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उत्तर प्रदेश ने दूध में हानिकारक कूलेंट पर प्रतिबंध लगाया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Original: Sachinghai09 Derivative work: Radomian
स्वास्थ्य

उत्तर प्रदेश ने दूध में हानिकारक कूलेंट पर प्रतिबंध लगाया

✍️ India Today 🗓 27 सित. 2026, 11:16 PM 👁 26
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उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा के तहत दूध में हानिकारक कूलेंट के प्रयोग पर रोक लगा दी है।

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य में बेचे जाने वाले दूध में हानिकारक कूलेंट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब किसी भी डेयरी प्रोसेसर या विक्रेता को ऐसे रसायन का उपयोग करना अवैध होगा जो दूध के तापमान को कृत्रिम रूप से कम करके उसकी शेल्फ‑लाइफ़ बढ़ाते हैं।

प्रयोगशाला परीक्षणों में कई दूध के नमूनों में औद्योगिक कूलेंट के अंश पाए गए, जो किडनी क्षति और जठरांत्रीय रोग जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इस प्रतिबंध का उद्देश्य उपभोक्ताओं को रासायनिक प्रदूषण से मुक्त दूध उपलब्ध कराना है।

राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण अब डेयरी प्लांट, दूध संग्रह केंद्र और खुदरा दुकानों पर अचानक निरीक्षण करेगा। उल्लंघन करने पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबन जैसी सज़ा लागू होगी। यह आदेश तुरंत प्रभावी है, जबकि मौजूदा स्टॉक के लिए 30 दिनों की अनुपालन अवधि निर्धारित की गई है।

उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रतिबंधित पदार्थों को मान्य संरक्षण विधियों से बदलने के लिए स्पष्ट संक्रमण अवधि की मांग की है, जबकि उपभोक्ता समूहों ने इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है।
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