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14 अक्टू. 2026•
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राजनीति

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 महीने में कराएं: इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश

✍️ रिपोर्टर: Monu Kumar 🗓 14 अक्टू. 2026, 09:12 PM 👁 13
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर संपन्न कराने का कड़ा निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आगामी तीन महीनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

यह निर्देश प्रदेश में स्थानीय निकायों के खाली पदों को भरने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हाईकोर्ट का यह आदेश चुनाव कराने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए दिया गया है।

अदालत ने सरकार और निर्वाचन आयोग से इस निर्देश का तत्काल पालन करने की अपेक्षा जताई है। उम्मीद है कि इस आदेश के बाद चुनाव संबंधी तैयारियां तेज होंगी और जल्द ही प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो सकेंगे।
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