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बिज़नेस
उप.राज. रेरा ने रियलटर्स के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सीए के डिजिटल सर्टिफिकेट अनिवार्य बनाए
✍️ The Times of India
🗓 02 सित. 2026, 08:38 PM
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उप.राज. रेरा ने रियलटर्स के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के डिजिटल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिए हैं।
उप.राज. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने एक नया निर्देश जारी किया है जो राज्य में पंजीकृत सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स और एजेंटों को प्रभावित करेगा।
नवीन नियम के तहत, हर परियोजना के साथ एक लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट, एक प्रमाणित इंजीनियर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी डिजिटल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करेंगे कि परियोजना का डिजाइन, संरचनात्मक अखंडता और वित्तीय पहलू वैधानिक मानकों के अनुरूप हैं।
यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और खरीदारों व डेवलपर्स के बीच विवादों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियमों का पालन न करने वाले रियल एस्टेट पेशेवरों पर दंड लगाया जा सकता है और उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने तक लेनदेन करने से रोका जा सकता है।
नवीन नियम के तहत, हर परियोजना के साथ एक लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट, एक प्रमाणित इंजीनियर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी डिजिटल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करेंगे कि परियोजना का डिजाइन, संरचनात्मक अखंडता और वित्तीय पहलू वैधानिक मानकों के अनुरूप हैं।
यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और खरीदारों व डेवलपर्स के बीच विवादों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियमों का पालन न करने वाले रियल एस्टेट पेशेवरों पर दंड लगाया जा सकता है और उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने तक लेनदेन करने से रोका जा सकता है।