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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के मामलों को खारिज किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sabuj Arjo
राजनीति

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के मामलों को खारिज किया

✍️ The Indian Express 🗓 19 अग. 2026, 03:17 PM 👁 20
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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्टों को अवैध ठहराते हुए, दायर किए गए आपराधिक मामलों को खारिज करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया।

त्रिपुरा हाई कोर्ट की एक बेंच ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपमानजनक या धमकीपूर्ण पोस्ट भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आपराधिक हैं।

न्यायिक विश्लेषकों ने बताया कि यह फैसला ऑनलाइन घृणा भाषण और मानहानि को रोकने वाले प्रावधानों को सुदृढ़ करता है, और यह स्पष्ट करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसे कंटेंट को सुरक्षित नहीं रखती जो राष्ट्रीय नेता की गरिमा को ठेस पहुँचाए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यदि कोई इस कानून को कमजोर करने की कोशिश करेगा, तो अदालतें कड़ी निगरानी रखेंगी और ऐसे मामलों में कड़े कदम उठाए जाएँगे।
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