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06 नव. 2026•
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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने लेफ्ट उम्मीदवारों के नामांकन के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sabuj Arjo
राजनीति

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने लेफ्ट उम्मीदवारों के नामांकन के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया

✍️ Tripuratimes 🗓 06 नव. 2026, 08:47 PM 👁 15
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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को लेफ्ट उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (डीजीपी) को आदेश दिया है कि लेफ्ट उम्मीदवार अपने चुनावी नामांकन बिना किसी डर या दबाव के सुरक्षित रूप से कर सकें। यह आदेश आगामी राज्य चुनावों की तैयारी के बीच जारी किया गया, जहाँ विरोधी दलों से संभावित धमकियों की चिंता व्यक्त की गई थी। कोर्ट ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित माहौल लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। इसके तहत डीजीपी को नामांकन केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और किसी भी सुरक्षा उल्लंघन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय इस आदेश के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और यदि सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं पाए गए तो आगे की कार्रवाई करेगा।
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