📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Mahi zahidi
अपराध
पीजी हादसे के तीन आरोपी दिल्ली कोर्ट में पेश, माता-पिता को 14 दिन की हिरासत
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 08 सित. 2026, 01:35 AM
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पीजी हादसे से जुड़े तीन आरोपियों को दिल्ली के जज के सामने पेश किया गया, जहाँ हरिराम और उनकी पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और उनके बेटे को दो दिन की पुलिस हिरासत दी गई।
पीजी हादसे से जुड़े तीन आरोपियों को दिल्ली के कोर्ट में हिरासत सुनवाई के लिए पेश किया गया। इनमें हरिराम गुप्ता, उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता और उनका बेटा महेश गुप्ता शामिल हैं। सभी को एक ही दिन जज के सामने पेश किया गया।
जज ने हरिराम और उर्मिला गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उनके बेटे महेश गुप्ता को दो दिन की पुलिस हिरासत में रख कर बाद में रिहा किया जाएगा।
यह निर्णय चल रही जांच के मद्देनज़र लिया गया है, जिससे आरोपियों को आगे की जांच के दौरान निगरानी में रखा जा सके।
हादसे की विस्तृत जानकारी या आरोपों के बारे में सुनवाई में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया।
निर्धारित हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद मामला फिर से सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
जज ने हरिराम और उर्मिला गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उनके बेटे महेश गुप्ता को दो दिन की पुलिस हिरासत में रख कर बाद में रिहा किया जाएगा।
यह निर्णय चल रही जांच के मद्देनज़र लिया गया है, जिससे आरोपियों को आगे की जांच के दौरान निगरानी में रखा जा सके।
हादसे की विस्तृत जानकारी या आरोपों के बारे में सुनवाई में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया।
निर्धारित हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद मामला फिर से सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।