अपराध
दशहरा पर विदिशा में आबकारी की बड़ी कार्रवाई, 74.64 बल्क लीटर अवैध अंग्रेजी मदिरा जब्त
दशहरा पर्व के अवसर पर विदिशा में आबकारी विभाग ने दो स्थानों पर दबिश देकर 74.64 बल्क लीटर अवैध अंग्रेजी मदिरा जब्त की। दो आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।
दशहरा पर्व के अवसर पर विदिशा जिले में अवैध मदिरा के धारण, परिवहन, निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग ने प्रभावी कार्रवाई की है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार और जिला आबकारी अधिकारी विकास त्रिपाठी के मार्गदर्शन में, आबकारी विभाग की टीमों ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर शहर के दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी मदिरा जब्त की।
कार्रवाई के दौरान वार्ड क्रमांक 24 कागदीपुर स्थित एक रिहायशी मकान की तलाशी ली गई, जहां से पृथ्वी सिंह (पुत्र हेमराज राजपूत, उम्र 22 वर्ष) के कब्जे से 200 पाव गोवा व्हिस्की, 36 बोतल ऑफिसर्स च्वाइस व्हिस्की और 04 बोतल रॉयल स्टैग व्हिस्की बरामद हुई। इस स्थान से बरामद मदिरा की कुल मात्रा 66 बल्क लीटर पाई गई। आरोपी पृथ्वी सिंह राजपूत के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
इसी क्रम में, न्यू अरिहंत विहार कॉलोनी स्थित एक अन्य मकान की तलाशी के दौरान आरोपी हेमराज राजपूत उर्फ नरेंद्र बाबा के कब्जे से 58 पाव अंग्रेजी गोवा मदिरा जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में कुल 74.64 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 62,380 रुपए आंकी गई है।
जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग ने पर्वों के दौरान अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध सतत निगरानी रखते हुए कार्रवाई जारी रखने का संकल्प लिया है। जब्त मदिरा को आबकारी विभाग द्वारा कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक पी.एस. ठाकुर, संजय इवने, रवि शंकर धाकड़, प्रधान आरक्षक पवन गौर, राहुल राठौर, प्रदीप मालवीय तथा आरक्षक मनोज नामदेव, प्रमोद धुर्वे, आशीष कौरव, नीरज रघुवंशी और प्रीति परिहार का सराहनीय योगदान रहा।
कार्रवाई के दौरान वार्ड क्रमांक 24 कागदीपुर स्थित एक रिहायशी मकान की तलाशी ली गई, जहां से पृथ्वी सिंह (पुत्र हेमराज राजपूत, उम्र 22 वर्ष) के कब्जे से 200 पाव गोवा व्हिस्की, 36 बोतल ऑफिसर्स च्वाइस व्हिस्की और 04 बोतल रॉयल स्टैग व्हिस्की बरामद हुई। इस स्थान से बरामद मदिरा की कुल मात्रा 66 बल्क लीटर पाई गई। आरोपी पृथ्वी सिंह राजपूत के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
इसी क्रम में, न्यू अरिहंत विहार कॉलोनी स्थित एक अन्य मकान की तलाशी के दौरान आरोपी हेमराज राजपूत उर्फ नरेंद्र बाबा के कब्जे से 58 पाव अंग्रेजी गोवा मदिरा जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में कुल 74.64 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 62,380 रुपए आंकी गई है।
जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग ने पर्वों के दौरान अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध सतत निगरानी रखते हुए कार्रवाई जारी रखने का संकल्प लिया है। जब्त मदिरा को आबकारी विभाग द्वारा कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक पी.एस. ठाकुर, संजय इवने, रवि शंकर धाकड़, प्रधान आरक्षक पवन गौर, राहुल राठौर, प्रदीप मालवीय तथा आरक्षक मनोज नामदेव, प्रमोद धुर्वे, आशीष कौरव, नीरज रघुवंशी और प्रीति परिहार का सराहनीय योगदान रहा।