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24 Oct 2026•
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दमोह में कैल्शियम कार्बाइड गन और खतरनाक पटाखों पर कलेक्टर ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध

✍️ Reporter: Mahendra Ahirwar 🗓 24 Oct 2026, 08:56 PM 👁 18
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जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दमोह जिले के कलेक्टर ने अवैध देशी गन और विषाक्त पटाखों के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

दमोह जिले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रताप नारायण यादव ने जनसुरक्षा, लोकशांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। हाल ही में विभिन्न माध्यमों से यह बात सामने आई कि बच्चों से लेकर वयस्कों तक लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली अवैध कैल्शियम कार्बाइड गन (देशी गन) का उपयोग कर रहे हैं। इससे जनजीवन में खतरा पैदा होने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इस गन के निर्माण, उपयोग, भंडारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रशासन ने इस कदम के पीछे स्वास्थ्य और जनहानि का गंभीर खतरा उठाया है। बताया गया है कि इस गन के फटने पर कार्बाइड और पानी के मिश्रण से बनने वाली एसिटिलीन गैस तथा प्लास्टिक के छोटे टुकड़े शरीर, आँखों, त्वचा, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को गंभीर क्षति पहुँचाते हैं। आगामी त्योहारों, विवाह समारोहों एवं अन्य आयोजनों के दौरान इसके बढ़ते उपयोग की आशंका को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है। साथ ही, जिला प्रशासन ने ऐसे पटाखों पर भी रोक लगाई है जिनमें बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रोंसियम और क्रोमेट का उपयोग किया गया हो, या जिनकी तीव्रता 125 डेसिबल से अधिक हो।

आदेश के तहत पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और गैर-लाइसेंसी व्यक्तियों द्वारा विक्रय पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक पटाखे चलाना मना है। इसके अलावा, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी तक, तथा आयुध निर्माणियों, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम और आतिशबाजी बाजारों जैसे ज्वलनशील स्थानों पर पटाखे जलाना प्रतिबंधित है।

आदेश के सख्त पालन के लिए अपर कलेक्टर को जिला नोडल अधिकारी और समस्त उपखंड मजिस्ट्रेटों (SDM) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक SDM अपने क्षेत्र के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी के साथ एक दल बनाएंगे। यह दल आगामी दो दिवस के भीतर अवैध गन और पटाखों की जांच कर अपना प्रतिवेदन SDM को प्रस्तुत करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और यदि इसे विखंडित न किया जाए तो आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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