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दिल्ली में ट्रेन में मोबाइल स्पीकर से संगीत बजाने पर जुर्माना और कैद की सजा
रेलवे एक्ट की धारा 145(2)(a) के तहत ट्रेन में मोबाइल स्पीकर से गाना या वीडियो चलाने पर ₹1,000 तक का जुर्माना और 6 महीने तक की साधारण कैद हो सकती है।
दिल्ली – रेलवे ने बताया कि यदि कोई यात्री ट्रेन में मोबाइल स्पीकर पर गाना, वीडियो या रील चलाकर सहयात्रियों को परेशान करता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
धारा 145(2)(a) के तहत उपद्रव करने वाले को पहले चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद यदि वह न माने तो ₹5,000 तक का जुर्माना, छह महीने तक की साधारण कैद या दोनों सजा लागू की जा सकती है।
साथ ही, प्रथम उल्लंघन पर ₹1,000 तक का जुर्माना और ट्रेन से उतारे जाने की संभावना भी बताई गई है।
रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि सफर के दौरान संगीत सुनने के लिए ईयरफोन का उपयोग करें और सहयात्रियों की शांति का ध्यान रखें।
यह निर्देश दक्षिण रेलवे द्वारा जारी किया गया है और 20 अक्टूबर तक सभी प्रकार के प्रचार‑जागरूकता उपायों को लागू करने का आदेश दिया गया है।
धारा 145(2)(a) के तहत उपद्रव करने वाले को पहले चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद यदि वह न माने तो ₹5,000 तक का जुर्माना, छह महीने तक की साधारण कैद या दोनों सजा लागू की जा सकती है।
साथ ही, प्रथम उल्लंघन पर ₹1,000 तक का जुर्माना और ट्रेन से उतारे जाने की संभावना भी बताई गई है।
रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि सफर के दौरान संगीत सुनने के लिए ईयरफोन का उपयोग करें और सहयात्रियों की शांति का ध्यान रखें।
यह निर्देश दक्षिण रेलवे द्वारा जारी किया गया है और 20 अक्टूबर तक सभी प्रकार के प्रचार‑जागरूकता उपायों को लागू करने का आदेश दिया गया है।