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दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग पर प्रतिबंध
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को रात के छह घंटे मोबाइल चार्जिंग बंद रखने का सख्त निर्देश जारी किया।
रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को जारी निर्देश में सभी जोनल रेलवे को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के कोचों में मोबाइल चार्जिंग बंद रखने का अनिवार्य आदेश दिया।
यह कदम दक्षिण‑पूर्व रेलवे में पावर बैंक के धुएँ के साथ फटने की घटना के बाद उठाया गया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हुई।
निर्देश में कहा गया है कि नियम में कोई छूट नहीं होगी, कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और पालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे।
रेलवे बोर्ड ने 2014 के आदेश का सख्ती से पालन कराने का आग्रह किया है, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
यह कदम दक्षिण‑पूर्व रेलवे में पावर बैंक के धुएँ के साथ फटने की घटना के बाद उठाया गया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हुई।
निर्देश में कहा गया है कि नियम में कोई छूट नहीं होगी, कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और पालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे।
रेलवे बोर्ड ने 2014 के आदेश का सख्ती से पालन कराने का आग्रह किया है, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।