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दिल्ली के टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले निजी वाहन मालिकों को मिलेगा वार्षिक लोकल टोल पास
२० किमी के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए १ नवंबर २०२६ से लागू नए नियम के तहत वार्षिक टोल पास उपलब्ध होगा, जिससे बार‑बार टोल भुगतान से राहत मिलेगी।
दिल्ली के टोल प्लाज़ा के पास २० किमी के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों को अब वार्षिक लोकल टोल पास प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी। यह पास १ नवंबर २०२६ से लागू नए नियम के तहत उपलब्ध होगा और टोल देने के बजाय पास से बार‑बार आवागमन संभव होगा।
पास का वार्षिक शुल्क टोल प्लाज़ा के अनुसार ₹१,५०० या ₹३,००० निर्धारित किया गया है। वैध FASTag और गैर‑कमर्शियल वाहन होना अनिवार्य है, तथा पास केवल संबंधित टोल प्लाज़ा पर ही मान्य रहेगा।
यदि टोल प्लाज़ा के पास सर्विस रोड उपलब्ध है, तो पास जारी नहीं किया जाएगा। इस पहल से टोल भुगतान की प्रक्रिया सरल होगी और स्थानीय यात्रियों को आर्थिक एवं समय की बचत होगी।
पास का वार्षिक शुल्क टोल प्लाज़ा के अनुसार ₹१,५०० या ₹३,००० निर्धारित किया गया है। वैध FASTag और गैर‑कमर्शियल वाहन होना अनिवार्य है, तथा पास केवल संबंधित टोल प्लाज़ा पर ही मान्य रहेगा।
यदि टोल प्लाज़ा के पास सर्विस रोड उपलब्ध है, तो पास जारी नहीं किया जाएगा। इस पहल से टोल भुगतान की प्रक्रिया सरल होगी और स्थानीय यात्रियों को आर्थिक एवं समय की बचत होगी।