दो तीन दुकानों की कोई अनुमति जेडीए द्वार नहीं दी गई
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जेडीए जॉन नंबर 10 ग्रीन बेल्ट एरिया अवैध निर्माण क्यों चल रहा है
जेडीए जोन-10 के ग्रीन बेल्ट में कथित अवैध निर्माण का मामला, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
जयपुर। जेडीए जोन नंबर-10 के अंतर्गत परी सर्किल के पास, जेएनयू अस्पताल के नजदीक दो से तीन दुकानों का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर इन निर्माण कार्यों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यदि संबंधित भूमि ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में आती है, तो यहां निर्माण किसकी अनुमति से किया जा रहा है?
स्थानीय लोगों का सवाल है कि क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों को इन निर्माण कार्यों की जानकारी नहीं है? यदि अधिकारियों को इसकी जानकारी है, तो अब तक मौके पर जांच और नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भूमि के उपयोग और निर्माण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे में निर्माण की वैधता, स्वीकृत नक्शे और आवश्यक अनुमतियों की जांच किया जाना जरूरी है।
मामले को लेकर मांग उठ रही है कि जेडीए जोन-10 के अधिकारी मौके का निरीक्षण करें और यह स्पष्ट करें कि संबंधित भूमि वास्तव में ग्रीन बेल्ट में आती है या नहीं। यदि निर्माण बिना आवश्यक अनुमति के किया जा रहा है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।
अब बड़ा सवाल यह है कि यदि क्षेत्र ग्रीन बेल्ट में आता है, तो निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई? और यदि कोई अनुमति नहीं है, तो संबंधित विभाग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है?
स्थानीय लोगों ने जेडीए प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट करने तथा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
संवाददाता: जाकिर खान
जयपुर |
जयपुर। जेडीए जोन नंबर-10 के अंतर्गत परी सर्किल के पास, जेएनयू अस्पताल के नजदीक दो से तीन दुकानों का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर इन निर्माण कार्यों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यदि संबंधित भूमि ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में आती है, तो यहां निर्माण किसकी अनुमति से किया जा रहा है?
स्थानीय लोगों का सवाल है कि क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों को इन निर्माण कार्यों की जानकारी नहीं है? यदि अधिकारियों को इसकी जानकारी है, तो अब तक मौके पर जांच और नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भूमि के उपयोग और निर्माण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे में निर्माण की वैधता, स्वीकृत नक्शे और आवश्यक अनुमतियों की जांच किया जाना जरूरी है।
मामले को लेकर मांग उठ रही है कि जेडीए जोन-10 के अधिकारी मौके का निरीक्षण करें और यह स्पष्ट करें कि संबंधित भूमि वास्तव में ग्रीन बेल्ट में आती है या नहीं। यदि निर्माण बिना आवश्यक अनुमति के किया जा रहा है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।
अब बड़ा सवाल यह है कि यदि क्षेत्र ग्रीन बेल्ट में आता है, तो निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई? और यदि कोई अनुमति नहीं है, तो संबंधित विभाग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है?
स्थानीय लोगों ने जेडीए प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट करने तथा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
संवाददाता: जाकिर खान
जयपुर |