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तमिलनाडु ने बाल यौन शोषण मामलों को तेज़ करने के लिए 26 नई पीओसीएसओ विशेष अदालतें मंजूर कीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Singh PreetManak
अपराध

तमिलनाडु ने बाल यौन शोषण मामलों को तेज़ करने के लिए 26 नई पीओसीएसओ विशेष अदालतें मंजूर कीं

✍️ Hindustan Times 🗓 01 नव. 2026, 09:16 PM 👁 15
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तमिलनाडु सरकार ने बाल यौन अपराधों के मामलों की देरी कम करने के लिए पीओसीएसओ अधिनियम के तहत 26 नई विशेष अदालतों की मंजूरी दी है।

तमिलनाडु राज्य के मंत्रिमंडल ने बाल सुरक्षा (POCSO) अधिनियम के तहत चल रहे मामलों के निपटारे को तेज़ करने के लिए 26 नई विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी। यह कदम बाल यौन शोषण के मामलों में लंबित फ़ाइलों को कम करने और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इन अदालतों में प्रशिक्षित मजिस्ट्रेट और जज नियुक्त किए जाएंगे, जो संवेदनशील मामलों को संभालेंगे। सरकार का मानना है कि नई बेंचों से मुकदमे की औसत अवधि में कमी आएगी, जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों को जल्दी न्याय मिलेगा। यह पहल राज्य की बाल संरक्षण नीतियों को सुदृढ़ करने और आपराधिक न्याय प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
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