📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
देश
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में शिकायत निवारण समितियों की स्थापना का आग्रह किया
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🗓 30 अग. 2026, 03:33 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे के लिए देशभर में शिकायत निवारण समितियों की स्थापना का निर्देश दिया।
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समितियों की स्थापना का आह्वान किया। अदालत ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों को इन समितियों को शीघ्रता से गठित करने और उनमें संबंधित मंत्रालयों, नागरिक समाज तथा न्यायपालिका के प्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
यह उपाय सार्वजनिक सेवाओं में देरी और नौकरशाही की जटिलताओं को कम करके जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से है। जबकि आदेश में विशिष्ट समयसीमा नहीं बताई गई, अदालत ने अनुपालन न होने पर आगे की न्यायिक जांच का संकेत दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पहले के सुप्रीम कोर्ट के सुधारात्मक आदेशों के अनुरूप है, जो नागरिक‑राज्य संवाद को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए थे। कार्यान्वयन के विस्तृत प्रावधानों की सूचना संबंधित सरकारों द्वारा निकट भविष्य में दी जाएगी।
यह उपाय सार्वजनिक सेवाओं में देरी और नौकरशाही की जटिलताओं को कम करके जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से है। जबकि आदेश में विशिष्ट समयसीमा नहीं बताई गई, अदालत ने अनुपालन न होने पर आगे की न्यायिक जांच का संकेत दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पहले के सुप्रीम कोर्ट के सुधारात्मक आदेशों के अनुरूप है, जो नागरिक‑राज्य संवाद को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए थे। कार्यान्वयन के विस्तृत प्रावधानों की सूचना संबंधित सरकारों द्वारा निकट भविष्य में दी जाएगी।