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सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के आधार वर्ष को बरकरार रखने के लिए ECI के निर्णय को स्वीकार किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के आधार वर्ष को बरकरार रखने के लिए ECI के निर्णय को स्वीकार किया

✍️ Business Standard 🗓 17 अग. 2026, 05:02 PM 👁 34
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के 2002 को आधार वर्ष रखने के निर्णय को बदले बिना स्वीकार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) के 2002 को आधार वर्ष रखने के निर्णय को बदलने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।

सुनवाई के बाद, न्यायालय ने माना कि ECI का चयन वैध है और आधार वर्ष बदलने का कोई आधार नहीं है।

यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि SIR की गणना में प्रयुक्त आधार वर्ष से राज्य को मिलने वाले केंद्रीय अनुदान का हिस्सा तय होता है।

इस फैसले से सिक्किम के मौजूदा वित्तीय आवंटन ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाने की सूचना दी गई।
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