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सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को मतदाता नाम हटाने के मामले की सुनवाई करेगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को मतदाता नाम हटाने के मामले की सुनवाई करेगा

✍️ Business Standard 🗓 18 सित. 2026, 03:46 AM 👁 44
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सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को मतदाता सूची से नाम हटाने के विरोध में दायर याचिका की सुनवाई निर्धारित की है।

दिल्ली की मतदाता सूची में कई नामों के हटाए जाने के बाद यह मुद्दा सार्वजनिक ध्यान में आया है। हटाए गए नामों को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें प्रभावित मतदाताओं को राहत और हटाने की प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला आगामी चुनावों से पहले मतदाता डेटा के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है। यदि कोर्ट हटाने को मनमाना पाता है, तो वह नामों की पुनर्स्थापना और निर्वाचन आयोग को अपनी सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करने का आदेश दे सकता है।

सुनवाई सार्वजनिक रूप से होगी, जिससे चुनाव अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को अपने‑अपने तर्क रखने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों और मतदाताओं द्वारा बारीकी से देखा जाएगा।
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