📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में त्विषा शर्मा केस की कार्यवाही पर लगाई रोक, पिता ने दिल्ली स्थानांतरण की याचिका
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 16 अक्टू. 2026, 05:15 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा के संदेहजनक मौत मामले की भोपाल की सत्र अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी, जबकि उनके पिता ने दिल्ली में ट्रायल स्थानांतरित करने की याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा के संदेहजनक मौत मामले में भोपाल की सत्र अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत अब तक के सभी सुनवाई, सबूत और गवाहियों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है।
रोक का अनुरोध मृतक के पिता नवनीधि शर्मा ने किया था, जिन्होंने साथ ही मामले को दिल्ली में स्थानांतरित करने की याचिका भी दायर की है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि स्थानांतरण आवश्यक है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक स्थानांतरण पर निर्णय नहीं दिया, पहले कार्यवाही को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रोक आरोपों को खारिज नहीं करती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक प्रक्रिया को स्थगित करती है। अपील के परिणाम और स्थानांतरण की स्वीकृति के आधार पर ही मामला भोपाल में पुनः शुरू हो सकता है या दिल्ली में स्थानांतरित हो सकता है।
रोक का अनुरोध मृतक के पिता नवनीधि शर्मा ने किया था, जिन्होंने साथ ही मामले को दिल्ली में स्थानांतरित करने की याचिका भी दायर की है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि स्थानांतरण आवश्यक है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक स्थानांतरण पर निर्णय नहीं दिया, पहले कार्यवाही को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रोक आरोपों को खारिज नहीं करती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक प्रक्रिया को स्थगित करती है। अपील के परिणाम और स्थानांतरण की स्वीकृति के आधार पर ही मामला भोपाल में पुनः शुरू हो सकता है या दिल्ली में स्थानांतरित हो सकता है।