🔥 ट्रेंडिंग कासगंज: आकाशीय बिजली गिरने से एक ही पर... *1)* कृति कोर्ट में *2)* करीना-सैफ एनि... बाइक सवार के अचानक सामने आने से अनियंत... मुर्शिद हुसैन ने स्थानीय निकाय चुनाव म... वाराणसी: बैंक में रिवॉल्वर संभालते समय... ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ದಿಂದ 20ಎಕರೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬ...
16 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में त्विषा शर्मा केस की कार्यवाही पर लगाई रोक, पिता ने दिल्ली स्थानांतरण की याचिका
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में त्विषा शर्मा केस की कार्यवाही पर लगाई रोक, पिता ने दिल्ली स्थानांतरण की याचिका

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 16 अक्टू. 2026, 05:15 PM 👁 14
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा के संदेहजनक मौत मामले की भोपाल की सत्र अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी, जबकि उनके पिता ने दिल्ली में ट्रायल स्थानांतरित करने की याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा के संदेहजनक मौत मामले में भोपाल की सत्र अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत अब तक के सभी सुनवाई, सबूत और गवाहियों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है।

रोक का अनुरोध मृतक के पिता नवनीधि शर्मा ने किया था, जिन्होंने साथ ही मामले को दिल्ली में स्थानांतरित करने की याचिका भी दायर की है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि स्थानांतरण आवश्यक है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक स्थानांतरण पर निर्णय नहीं दिया, पहले कार्यवाही को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रोक आरोपों को खारिज नहीं करती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक प्रक्रिया को स्थगित करती है। अपील के परिणाम और स्थानांतरण की स्वीकृति के आधार पर ही मामला भोपाल में पुनः शुरू हो सकता है या दिल्ली में स्थानांतरित हो सकता है।
📲Get App