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देश
सुप्रीम कोर्ट ने भाकड़ा‑नंगल बिजली विवाद सुलझाया, हिमाचल को 12,000 एमयू बिजली
✍️ Bar and Bench
🗓 06 नव. 2026, 01:19 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने भाकड़ा‑नंगल बिजली विवाद को समाप्त कर हिमाचल प्रदेश को 12,000 एमयू बिजली देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से चल रहे भाकड़ा‑नंगल बिजली विवाद को समाप्त कर हिमाचल प्रदेश को एक निश्चित मात्रा में बिजली प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट की इस बेंच ने स्पष्ट किया कि भाकड़ा‑नंगल परियोजना से उत्पन्न शक्ति में से हिमाचल को निर्धारित हिस्सेदारी मिलेगी।
निर्णय के अनुसार, हिमाचल प्रदेश को भाकड़ा‑नंगल योजना से 12,000 मेगावॉट‑यूनिट (एमयू) बिजली प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। यह आवंटन मौजूदा उत्पादन क्षमता से निकाली जाएगी और क्षेत्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से राज्य तक पहुँचाई जाएगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से अंतर‑राज्यीय टकराव समाप्त होगा और उत्तर भारत में बिजली वितरण अधिक सुगम हो सकेगा। राज्य के अधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश की घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती बिजली मांग पूरी होगी।
निर्णय के अनुसार, हिमाचल प्रदेश को भाकड़ा‑नंगल योजना से 12,000 मेगावॉट‑यूनिट (एमयू) बिजली प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। यह आवंटन मौजूदा उत्पादन क्षमता से निकाली जाएगी और क्षेत्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से राज्य तक पहुँचाई जाएगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से अंतर‑राज्यीय टकराव समाप्त होगा और उत्तर भारत में बिजली वितरण अधिक सुगम हो सकेगा। राज्य के अधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश की घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती बिजली मांग पूरी होगी।