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सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मेडिकल ग्रैजुएट्स के अनपेड स्टाइपेंड पर एनएमसी से अफिडेविट मांगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
शिक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मेडिकल ग्रैजुएट्स के अनपेड स्टाइपेंड पर एनएमसी से अफिडेविट मांगा

✍️ timesofindia.indiatimes.com 🗓 18 सित. 2026, 08:46 PM 👁 53
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सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मेडिकल ग्रैजुएट्स के अनपेड स्टाइपेंड पर एनएमसी से अफिडेविट मांगा और राजस्थान को आदेश के पालन के लिए निर्देशित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से विदेशी मेडिकल ग्रैजुएट्स के अनपेड स्टाइपेंड की स्थिति पर अफिडेविट जमा करने का आदेश दिया है।

यह कदम इस चिंता के बाद आया है कि कई विदेश से प्रशिक्षित डॉक्टरों को एनएमसी द्वारा वादा की गई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। कोर्ट ने अफिडेविट में बकाया राशि, देरी के कारण और समस्या के समाधान हेतु उठाए गए कदमों की स्पष्टता मांगी है।

अफिडेविट के अनुरोध के साथ-साथ कोर्ट ने राजस्थान राज्य को आदेश के पालन हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। हालांकि राजस्थान की ज़िम्मेदारियों का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, परंतु यह निर्देश न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने की इच्छा को दर्शाता है।

एनएमसी से अपेक्षा है कि वह उचित समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। यह मामला चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और समय पर धन वितरण की आवश्यकता को उजागर करता है।
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