📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
देश
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नियुक्ति नियम पर सवाल उठाए, अन्य राज्यों के नियमों की जांच के लिए अमिकस को नियुक्त किया
✍️ Live Law
🗓 08 अक्टू. 2026, 03:17 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नियुक्ति नियम की वैधता पर शंका जताई और अन्य राज्यों के समान नियमों की जांच के लिए अमिकस क्यूरिए को नियुक्त किया।
झारखंड सरकार द्वारा डीजीपी नियुक्त करने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। न्यायालय ने इस नियम को संविधान और पुलिस नियुक्तियों से संबंधित विधायी प्रावधानों के अनुरूप होने पर संदेह जताया।
इस संदर्भ में कोर्ट ने एक अमिकस क्यूरिए को नियुक्त करने का आदेश दिया, जो अन्य भारतीय राज्यों में अपनाए गए समान नियुक्ति नियमों की कानूनी वैधता की तुलना करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
यह कदम राज्य स्तर पर पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में समान कानूनी मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, जिससे कई राज्यों के वरिष्ठ पुलिस नियुक्तियों के ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है।
सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट अमिकस की रिपोर्ट के आधार पर आगे के निर्देश जारी करेगा।
इस संदर्भ में कोर्ट ने एक अमिकस क्यूरिए को नियुक्त करने का आदेश दिया, जो अन्य भारतीय राज्यों में अपनाए गए समान नियुक्ति नियमों की कानूनी वैधता की तुलना करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
यह कदम राज्य स्तर पर पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में समान कानूनी मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, जिससे कई राज्यों के वरिष्ठ पुलिस नियुक्तियों के ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है।
सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट अमिकस की रिपोर्ट के आधार पर आगे के निर्देश जारी करेगा।