📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Panorma7
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द की
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 30 अक्टू. 2026, 02:07 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी और उन्हें दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मोकामा विधायक अनंत सिंह की दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत रद्द कर दी है, जिसे पहले पटना हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी।
इस निर्णय के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यह कदम दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में चल रही जांच के दौरान लिया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जमानत रद्द करने से यह संकेत मिलता है कि अदालत को लगता है कि अनंत सिंह साक्ष्य को नष्ट करने या गवाहों को प्रभावित करने का खतरा पैदा कर सकते हैं।
मामला अभी भी सक्रिय जांच के अंतर्गत है, और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ सबूत एकत्रित कर रही हैं। अनंत सिंह की कानूनी टीम ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
इस निर्णय के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यह कदम दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में चल रही जांच के दौरान लिया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जमानत रद्द करने से यह संकेत मिलता है कि अदालत को लगता है कि अनंत सिंह साक्ष्य को नष्ट करने या गवाहों को प्रभावित करने का खतरा पैदा कर सकते हैं।
मामला अभी भी सक्रिय जांच के अंतर्गत है, और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ सबूत एकत्रित कर रही हैं। अनंत सिंह की कानूनी टीम ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।