📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई के खिलाफ एफआईआर को खारिज किया, कहा कोई बच्चे को दबा नहीं सकता
✍️ orissapost.com
🗓 11 सित. 2026, 02:18 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई के खिलाफ एक प्रोटेस्टर द्वारा दायर एफआईआर के संबंध में सुनवाई के दौरान कहा कि किसी को भी बच्चे को दबाने का अधिकार नहीं है।
हाल ही में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोटेस्टर द्वारा मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से संबंधित याचिका पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि कानून नाबालिगों को किसी भी प्रकार के दबाव या उत्पीड़न से बचाता है और कहा, "कोई भी बच्चे को दबा नहीं सकता"। यह टिप्पणी न्यायपालिका की यह प्रतिबद्धता दर्शाती है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा को उच्च पदस्थ अधिकारियों के मामलों में भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
प्रोटेस्टर ने सीजेआई के खिलाफ अनुचित कार्य करने का आरोप लगाया था, जिससे एफआईआर दायर हुई। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग बच्चे को डराने‑धमकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिससे संवैधानिक सुरक्षा का पुनः पुष्टि हुआ।
एफआईआर की वैधता की विस्तृत जांच के लिए कोई अतिरिक्त आदेश नहीं दिया गया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया।
प्रोटेस्टर ने सीजेआई के खिलाफ अनुचित कार्य करने का आरोप लगाया था, जिससे एफआईआर दायर हुई। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग बच्चे को डराने‑धमकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिससे संवैधानिक सुरक्षा का पुनः पुष्टि हुआ।
एफआईआर की वैधता की विस्तृत जांच के लिए कोई अतिरिक्त आदेश नहीं दिया गया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया।