📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने केरल में SIR डेडलाइन का विस्तार नहीं दिया, ईसी को मतदाता बहिष्कार की जांच का आदेश
✍️ The Economic Times
🗓 30 अक्टू. 2026, 03:39 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल में SIR की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया और मतदाता बहिष्कार के आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मतदाता सूची विवाद से जुड़ी विशेष जांच रिपोर्ट (SIR) की दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मौजूदा समय सीमा पक्षों को सबूत प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है।
अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह केरल में कुछ योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर रखने के आरोपों की जांच करे। आयोग को इन आरोपों की पुष्टि करके आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायपालिका की समयबद्ध समाधान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही मतदाता अधिकारों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देता है। चुनाव आयोग को आने वाले हफ्तों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
यह मामला तब उभरा जब याचिकाओं ने कहा कि प्रशासनिक चूक के कारण केरल में हजारों मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर किया गया, जिससे आगामी चुनावों पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन चिंताओं को अगले चुनाव चक्र से पहले सुलझाने का लक्ष्य रखता है।
अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह केरल में कुछ योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर रखने के आरोपों की जांच करे। आयोग को इन आरोपों की पुष्टि करके आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायपालिका की समयबद्ध समाधान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही मतदाता अधिकारों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देता है। चुनाव आयोग को आने वाले हफ्तों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
यह मामला तब उभरा जब याचिकाओं ने कहा कि प्रशासनिक चूक के कारण केरल में हजारों मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर किया गया, जिससे आगामी चुनावों पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन चिंताओं को अगले चुनाव चक्र से पहले सुलझाने का लक्ष्य रखता है।