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30 सित. 2026•
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार‑झारखंड के बंद राज्य निगमों के कर्मचारियों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार‑झारखंड के बंद राज्य निगमों के कर्मचारियों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Bihar 🗓 30 सित. 2026, 10:00 AM 👁 11
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और झारखंड के बंद राज्य निगमों के कर्मचारियों को एक‑लाख रुपये का मुआवजा देने और तीन महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और झारखंड में बंद हो चुके कई राज्य निगमों के कर्मचारियों एवं कामगारों के बकाया वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत प्रत्येक पात्र कार्यकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि आदेश जारी होने की तिथि से तीन महीने के भीतर पूरी राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। दावा करने वालों की पहचान और भुगतान प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय कई वर्षों से बकाया वेतन की प्रतीक्षा कर रहे हजारों कर्मचारियों को शीघ्र राहत प्रदान करेगा और सार्वजनिक उद्यमों की वित्तीय जवाबदेही को सुदृढ़ करेगा।
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