📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट्स बिजली बकाया निपटाने का निर्देश दिया
✍️ Live Law
🗓 06 नव. 2026, 04:17 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट्स बिजली बकाया निपटाने का निर्देश दिया, जिससे बकाया बिजली बिलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित हो।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट्स बिजली बकाया निपटाने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत दोनों राज्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया बिजली बिलों का निपटारा करना अनिवार्य है।
यह निर्णय पूर्व में हुए विवादों के बाद आया है, जहाँ हिमाचल प्रदेश पर बिजली बिलों के देर से भुगतान से वित्तीय दबाव पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को सुधारने के लिए तात्कालिक समाधान का आह्वान किया था।
बकाया निपटान के माध्यम से, कोर्ट का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की बिजली आपूर्ति को स्थिर करना और राज्य के विद्युत वितरण प्रणाली की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।
यह निर्णय पूर्व में हुए विवादों के बाद आया है, जहाँ हिमाचल प्रदेश पर बिजली बिलों के देर से भुगतान से वित्तीय दबाव पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को सुधारने के लिए तात्कालिक समाधान का आह्वान किया था।
बकाया निपटान के माध्यम से, कोर्ट का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की बिजली आपूर्ति को स्थिर करना और राज्य के विद्युत वितरण प्रणाली की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।