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सुप्रीम कोर्ट ने जश्री ठाकुर ज्यूरी की पंजाब‑हरियाणा बार काउंसिल में को‑ऑप्शन पर आपत्ति खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sridhar Elangovan
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सुप्रीम कोर्ट ने जश्री ठाकुर ज्यूरी की पंजाब‑हरियाणा बार काउंसिल में को‑ऑप्शन पर आपत्ति खारिज की

✍️ Live Law 🗓 24 सित. 2026, 04:16 AM 👁 44
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सुप्रीम कोर्ट ने जश्री ठाकुर ज्यूरी को पंजाब‑हरियाणा बार काउंसिल में शामिल करने की आपत्ति को खारिज कर दिया।

नई दिल्ली, 23 सितंबर — सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब‑हरियाणा बार काउंसिल में जश्री ठाकुर ज्यूरी की को‑ऑप्शन के खिलाफ दायर आपत्ति को खारिज कर दिया। इस याचिका को अदालत ने बिना ठोस कारण के निराधार मानते हुए खारिज कर दिया।

इस आदेश से जश्री ठाकुर को काउंसिल में सदस्य के रूप में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनों के तहत को‑ऑप्शन प्रक्रिया वैध है और इस पर चुनौती देना उचित नहीं है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बार काउंसिलों की सदस्य चयन स्वायत्तता को सुदृढ़ करता है और भविष्य में इसी प्रकार की आपत्तियों को सफल होने की संभावना कम है, जब तक कि वे ठोस कानूनी आधार न रखें। पंजाब‑हरियाणा बार काउंसिल जल्द ही जश्री ठाकुर की औपचारिक नियुक्ति की घोषणा करेगा।
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