📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Supreme Court of India
देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार SIR मामले में नया फॉर्म‑6 मंजूर नहीं
✍️ Bhaskar English
🗓 12 अक्टू. 2026, 07:46 PM
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सीजेआई सूर्यकांत के नेतृत्व में एक बेंच ने बताया कि बिहार SIR मामले की सुनवाई में नया फॉर्म‑6 मंजूर नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसका नेतृत्व सीजेआई सूर्यकांत कर रहे हैं, ने विवादित नए फॉर्म‑6 के बारे में स्पष्टता प्रदान की। बिहार राज्य सूचना रिपोर्ट (SIR) मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने जांच किया कि क्या इस नए फॉर्म को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिली है।
बेंच ने कहा कि नया फॉर्म‑6 अभी तक किसी न्यायिक या विधायी आदेश द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है। किसी भी प्रक्रिया में बदलाव के लिए स्पष्ट निर्देश आवश्यक होते हैं, जो इस मामले में नहीं मिला।
कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि इस स्पष्टीकरण से उन पक्षों को राहत मिलेगी जो नई मंजूरी मान कर दस्तावेज़ तैयार कर रहे थे। अदालत ने मौजूदा फॉर्म‑6 को जारी रहने की पुष्टि की है, जिससे बिहार SIR प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा।
यह निर्णय बिहार SIR मामले के मूल मुद्दों को नहीं छूता; मामला अभी भी सामग्री के आधार पर विचाराधीन है। बेंच ने निचली अदालतों और प्रशासनिक निकायों को मौजूदा फॉर्म‑6 का उपयोग करने की सलाह दी है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या संबंधित विधायी निकाय द्वारा औपचारिक संशोधन न किया जाए।
बेंच ने कहा कि नया फॉर्म‑6 अभी तक किसी न्यायिक या विधायी आदेश द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है। किसी भी प्रक्रिया में बदलाव के लिए स्पष्ट निर्देश आवश्यक होते हैं, जो इस मामले में नहीं मिला।
कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि इस स्पष्टीकरण से उन पक्षों को राहत मिलेगी जो नई मंजूरी मान कर दस्तावेज़ तैयार कर रहे थे। अदालत ने मौजूदा फॉर्म‑6 को जारी रहने की पुष्टि की है, जिससे बिहार SIR प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा।
यह निर्णय बिहार SIR मामले के मूल मुद्दों को नहीं छूता; मामला अभी भी सामग्री के आधार पर विचाराधीन है। बेंच ने निचली अदालतों और प्रशासनिक निकायों को मौजूदा फॉर्म‑6 का उपयोग करने की सलाह दी है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या संबंधित विधायी निकाय द्वारा औपचारिक संशोधन न किया जाए।