📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Public domain
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सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य को तीन महीने में सीवरेज नियम बनाने का निर्देश दिया
✍️ Sikkimexpress
🗓 31 अक्टू. 2026, 08:46 PM
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सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर सीवरेज और सीवेज डिस्पोज़ल अधिनियम के तहत नियम बनाने का निर्देश दिया।
सिक्किम उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक निर्देश जारी किया, जिसमें राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर सीवरेज और सीवेज डिस्पोज़ल अधिनियम के तहत नियम तैयार करने और लागू करने का आदेश दिया गया।
अदालत ने बताया कि यह अधिनियम, जो 2016 में लागू हुआ, सीवरेज और सीवेज डिस्पोज़ल बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन को मार्गदर्शित करने के लिए विस्तृत नियमों की आवश्यकता रखता है।
सरकार पर अब इस अधिनियम के अनुपालन और स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के बढ़ते मुद्दों को संबोधित करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का दबाव है।
अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अनुपालन न करने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह निर्देश शहरी विकास मंत्रालय को नियम तैयार करने के लिए संसाधन और विशेषज्ञ जुटाने के लिए प्रेरित करेगा।
अदालत ने बताया कि यह अधिनियम, जो 2016 में लागू हुआ, सीवरेज और सीवेज डिस्पोज़ल बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन को मार्गदर्शित करने के लिए विस्तृत नियमों की आवश्यकता रखता है।
सरकार पर अब इस अधिनियम के अनुपालन और स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के बढ़ते मुद्दों को संबोधित करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का दबाव है।
अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अनुपालन न करने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह निर्देश शहरी विकास मंत्रालय को नियम तैयार करने के लिए संसाधन और विशेषज्ञ जुटाने के लिए प्रेरित करेगा।