स्वास्थ्य
शिवपुरी में पारस देसी घी के बैच पर लगी रोक, पाया गया सीसा की अधिक मात्रा
खाद्य एवं औषधि प्रशासन शिवपुरी ने पारस देसी घी के एक बैच को असुरक्षित घोषित कर दिया है क्योंकि जांच में सीसा की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है। अब उस बैच की बिक्री और डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार, आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग शिवपुरी द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में, पारस देसी घी के बैच क्रमांक GU26FQG55 को जांच में सीसा की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाए जाने पर मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विष्णुदत्त शर्मा ने छत्री रोड स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर से नमूना लेकर भोपाल भेजा था, जहाँ से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई। उपसंचालक डॉ. संजय ऋषिश्वर ने उक्त बैच की बिक्री, प्रदर्शन एवं ऑनलाइन डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाते हुए शेष स्टॉक अलग रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्हें 24 घंटे के भीतर प्राप्त, बेची गई और शेष मात्रा का विवरण बिलों सहित प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिबंधित किए गए बैच का विक्रय करते हुए कोई पाया जाता है, तो संबंधित कारोबारकर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59 सहित अन्य दंडात्मक धाराओं में पृथक से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी व्यवसायियों को मानक एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री ही विक्रय करने की हिदायत दी है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विष्णुदत्त शर्मा ने छत्री रोड स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर से नमूना लेकर भोपाल भेजा था, जहाँ से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई। उपसंचालक डॉ. संजय ऋषिश्वर ने उक्त बैच की बिक्री, प्रदर्शन एवं ऑनलाइन डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाते हुए शेष स्टॉक अलग रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्हें 24 घंटे के भीतर प्राप्त, बेची गई और शेष मात्रा का विवरण बिलों सहित प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिबंधित किए गए बैच का विक्रय करते हुए कोई पाया जाता है, तो संबंधित कारोबारकर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59 सहित अन्य दंडात्मक धाराओं में पृथक से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी व्यवसायियों को मानक एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री ही विक्रय करने की हिदायत दी है।