नौकरी
श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा होगी कार्रवाई
जिले के सभी शासकीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों को नियत तारीख तक वेतन का भुगतान करें। विलंब होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिले में संचालित सभी शासकीय जिला कार्यालयों, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और प्रबंधकों को वेतन भुगतान अधिनियम के तहत समय पर वेतन भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि जिन प्रतिष्ठानों में एक हजार से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें मासिक वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की सात तारीख से पूर्व किया जाना अनिवार्य है।
यदि कोई नियोक्ता प्रतिमाह 7 तारीख तक वेतन भुगतान नहीं करता है, तो श्रमिक हेल्पलाइन क्रमांक 18002338888 पर सूचित किया जा सकता है। श्रमिकों को समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार, जिन प्रतिष्ठानों में एक हजार या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उनके वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।
श्रमिकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन प्राप्त होना उनके एवं उनके परिवार के आर्थिक हितों की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब करने अथवा वेतन भुगतान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई नियोक्ता प्रतिमाह 7 तारीख तक वेतन भुगतान नहीं करता है, तो श्रमिक हेल्पलाइन क्रमांक 18002338888 पर सूचित किया जा सकता है। श्रमिकों को समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार, जिन प्रतिष्ठानों में एक हजार या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उनके वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।
श्रमिकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन प्राप्त होना उनके एवं उनके परिवार के आर्थिक हितों की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब करने अथवा वेतन भुगतान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।